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AAP नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली कोर्ट से मिली जमानत

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दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने जैन के मुकदमे में देरी और लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए राहत दी। अदालत ने कहा, “मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी जेल में रहने तथा इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमे की सुनवाई शुरू होने में लंबा समय लगेगा, निष्कर्ष की बात तो दूर, आरोपी को राहत देने के लिए अनुकूल स्थिति है।” Also Read – गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को बीमार पिता आसाराम बापू से 4 घंटे मिलने की अनुमति दी जैन का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन और एडवोकेट विवेक जैन, मयंक जैन, परमात्मा सिंह, मधुर जैन, अर्पित गोयल और सादिक नूर ने किया। यह मामला 2022 का है जब सत्येंद्र जैन को ED ने गिरफ्तार किया था। यह मामला 2010-12 और 2015-16 के दौरान चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सत्येंद्र जैन, उनके सहयोगी अंकुश जैन और वैभव जैन के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी थे। यह तब था जब सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें जमानत के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 में निर्धारित दोहरी शर्तों को पूरा करने में आरोपी की विफलता को उजागर किया गया था। पिछले साल अप्रैल में दिल्ली हाईकोर्ट ने जैन को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। केस टाइटल: सत्येंद्र जैन बनाम ईडी

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