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राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार के दोषी आसाराम बापू के आयुर्वेदिक उपचार की अवधि बढ़ा दी

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राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्वयंभू बाबा और बलात्कार के दोषी आसाराम बापू के आयुर्वेदिक उपचार की अवधि बढ़ा दी। अदालत ने पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनकी निजता में बाधा न आए और विटामिन डी की कमी से निपटने के लिए उन्हें उचित सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लाया जाए।

जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और निरंतर मेडिकल देखभाल की आवश्यकता का हवाला देते हुए आसाराम द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर यह आदेश पारित किया। पिछले महीने खंडपीठ ने उन्हें पुलिस हिरासत में जोधपुर के ‘आरोग्यधाम केंद्र’ में आयुर्वेदिक उपचार कराने की अनुमति दी।

आसाराम ने अपनी याचिका में कहा कि जब वह अस्पताल में थे, तब उनके कमरे में चार से पांच पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिससे न केवल आवेदक के इलाज पर बल्कि उनकी निजता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने इस स्थिति पर विवाद नहीं किया कि कमरे में पुलिस कर्मियों की निरंतर उपस्थिति से उनकी निजता और स्वास्थ्य में बाधा आ सकती है।

(i) आसाराम को 7-10 दिनों के लिए आरोग्यधाम अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, जिसके बाद उनकी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन/समीक्षा करने के लिए उन्हें फिर से सेंट्रल जेल में रखा जाएगा।

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(ii) यदि आरोग्यधाम अस्पताल के डॉक्टर आवेदक को दोबारा भर्ती करने की सलाह देते हैं तो उसे 7-10 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए फिर से भर्ती किया जाएगा।

(iii) पुलिस कार्मिक आवेदक की पसंद के दो व्यक्तियों को उसके अस्पताल में भर्ती होने के दौरान आरोग्यधाम अस्पताल में आवेदक से मिलने की अनुमति देगा।

(iii) पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक की निजता में बाधा न आए और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उसे विटामिन डी की कमी से निपटने के लिए उचित सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रखा जाए।

न्यायालय ने एडिशनल एडवोकेट जनरल और सीनियर वकील वी.आर. बाजवा से भी अनुरोध किया कि आसाराम की सुरक्षा चिंताओं पर विचार करते हुए उचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए आरोग्यधाम अस्पताल का दौरा करे।

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