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सुप्रीम कोर्ट ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने पिछले सप्ताह केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम रिहाई की अनुमति देते हुए ईडी से फाइलें जमा करने को कहा।

जस्टिस खन्ना ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा,

“हम मनीष सिसोदिया के बाद (सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने वाले फैसले के सुनाए जाने के बाद) और केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले (गवाहों के दर्ज किए गए) बयान देखना चाहते हैं।”

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पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि केजरीवाल इस तथ्य के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, पक्षकारों की दलीलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जमानत के लिए निचली अदालत में जाने के हकदार होंगे।

आज सुनवाई में, जब एएसजी ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) को हवाला चैनलों के माध्यम से पैसे भेजे जाने के सबूत हैं, तो पीठ ने पूछा कि क्या गिरफ्तारी के लिए लिखित रूप में दर्ज “विश्वास करने के कारणों” में इनका उल्लेख किया गया था।

एएसजी ने कहा,

”हमने विश्वास करने के कारण नहीं बताए हैं।”

जब पीठ ने आश्चर्य व्यक्त किया, तो एएसजी ने कहा कि इन पहलुओं को “विश्वास करने के कारणों” में बताने की आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस खन्ना ने पूछा,

“आप विश्वास करने के लिए कारण कैसे नहीं देंगे? वह उन कारणों को कैसे चुनौती देंगे?”

एएसजी ने कहा कि जांच अधिकारी को ये सामग्री देने की जरूरत नहीं है ।

जस्टिस खन्ना ने प्रबीर पुरकायस्थ मामले में हाल के फैसले का जिक्र करते हुए कहा,

“नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।”

एएसजी ने कहा कि अगर गिरफ्तारी से पहले आरोपी को सामग्री मुहैया कराई गई तो इससे जांच में बाधा आ सकती है।

इस बिंदु पर जस्टिस खन्ना ने बताया कि पीएमएलए की धारा 19 (गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित), “दोषी” शब्द का उपयोग करती है। इसका मतलब है कि जांच अधिकारी के पास मौजूद सामग्रियों के आधार पर यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि आरोपी दोषी है। दूसरी ओर, धारा 45 पीएमएलए में जमानत का प्रावधान कहता है कि अदालत को प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना चाहिए कि व्यक्ति दोषी नहीं है।

उन्होंने कहा,

“मान लीजिए कि उन्होंने धारा 19 में ‘दोषी नहीं’ का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता। इसलिए, धारा 19 में ‘दोषी’ का इस्तेमाल करना पड़ा। और धारा 45 में ‘दोषी नहीं’ का इस्तेमाल करना पड़ा।” उन्होंने कहा, “आम तौर पर आईओ को तब तक गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जब तक उसके पास ‘दोषी’ साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री न हो। यही मानक होना चाहिए।”

जब एएसजी ने कहा कि आईओ के लिए गिरफ्तारी का मानक ‘संदेह’ है, तो पीठ असहमत नजर आई। जस्टिस दत्ता ने कहा, “क्या हम क़ानून के आदेश को बदल सकते हैं? आप कह रहे हैं कि “विश्वास करने के कारणों” को “उचित रूप से संदिग्ध” के रूप में पढ़ें।” एएसजी ने कल से अपना तर्क दोहराया कि गिरफ्तारी में न्यायालय का हस्तक्षेप केवल “कोई सामग्री नहीं” के मामले में किया जा सकता है और जांच के चरण में सामग्री की पर्याप्तता की न्यायिक जांच नहीं की जा सकती है।

एएसजी ने यह भी स्पष्ट किया कि ईडी आज इस मामले में आप को आरोपी बनाते हुए अभियोजन शिकायत दर्ज कर रही है।

दोषमुक्ति संबंधी बयानों को नजरअंदाज कर दिया गया

प्रत्युत्तर में, सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी अधिकारियों ने गवाहों के 9 दोषसिद्धि बयानों को नजरअंदाज करते हुए एक दोषसिद्धि वाले बयान को महत्व दिया।

जब पीठ ने आप को हवाला लेनदेन के संबंध में ईडी के सबूत के दावे के बारे में सिंघवी से पूछताछ की, तो सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार पर कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। “गिरफ्तारी के आधार पर रत्ती भर भी सामग्री नहीं है।”

उन्होंने इस आरोप पर सवाल उठाया कि केजरीवाल ने यह कहकर रिश्वत मांगी थी कि उस स्थिति में, उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक अपराध में आरोपी के रूप में नामित किया जाना चाहिए। सिंघवी ने कहा, “डेढ़ साल से अधिक समय तक उन्होंने जांच की। केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जुलाई-अगस्त 2023 में ईडी के पास जो सामग्री थी, उसके आधार पर गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं थी।” जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ईडी ने केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों के बीच चैट का खुलासा किया है, तो सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी की वैधता गिरफ्तारी से पहले की सामग्री के आधार पर तय की जानी चाहिए।

उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ बयान देने वाले गवाहों की विश्वसनीयता पर भी हमला बोला।

गवाह पी शरत रेड्डी ने भाजपा को चुनावी बांड से चंदा दिया और उन्हें जमानत मिल गई। सह-आरोपी विजय नायर के साथ कथित संबंध के बारे में सिंघवी ने कहा, “वह एक आईटी सलाहकार हैं। वह अक्सर गेस्टरूम का इस्तेमाल करते थे। उत्पाद शुल्क नीति के बारे में कोई बयान दर्ज नहीं किया गया है। ईडी मान रहा है कि विजय नायर ने मुझे रिपोर्ट की थी। गिरफ्तारी का आधार ‘करीबी सहयोगी’ है।” हालांकि, पीठ ने कहा कि वह तथ्यात्मक पहलुओं पर गौर नहीं करेगी।

गौरतलब है कि कल पीठ ने ईडी की ओर से बड़े पैमाने पर दलीलें सुनी थीं। कार्यवाही के दौरान, कुछ प्रासंगिक टिप्पणियां की गईं और ईडी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के साथ-साथ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल पूछे गए।

चूंकि दलीलें पूरी नहीं हुईं, इसलिए मामले को आज सूचीबद्ध किया गया ताकि एएसजी अपनी दलीलें पूरी कर सकें और सीनियर एडवोकेट डॉ एएम सिंघवी जवाब में अपनी बात रख सकें।

पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उन्हें अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार करने के बाद 21 मार्च को केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद वह हिरासत में रहे, जब तक कि उन्हें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम रिहाई का लाभ नहीं दिया गया। यह अवधि 2 जून को समाप्त हो जाएगी और यह अन्य शर्तों के अधीन है, जिसमें यह भी शामिल है कि वह सीएम कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे और/या आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। (जब तक एलजी द्वारा आवश्यक न हो)।

लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने में सक्षम बनाने के लिए केजरीवाल को हिरासत से रिहा करने का निर्देश देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के मामले से निपट रहा है, न कि किसी आदतन अपराधी के मामले से और आम चुनाव 5 साल में केवल एक बार होते हैं।

इसने ईडी की गिरफ्तारी के समय पर भी सवाल उठाया, यह देखते हुए कि ईसीआईआर अगस्त, 2022 में दर्ज किया गया था, लेकिन केजरीवाल को लगभग 1.5 साल बाद (चुनाव से पहले) गिरफ्तार किया गया।

पीठ ने अंतरिम जमानत (चुनाव के कारण) के संबंध में राजनेताओं के लिए विशेष उपचार के संबंध में ईडी के तर्क को खारिज कर दिया। इसमें जोर देकर कहा गया कि हर मामले में, अजीब तथ्यों और परिस्थितियों को देखना होगा और ध्यान देना होगा कि केजरीवाल को न तो दोषी ठहराया गया है, न ही वह समाज के लिए खतरा है।

विशेष रूप से, जब उसने अंतरिम राहत के सवाल पर पक्षों को सुना, तो पीठ ने संकेत दिया था कि वह ग्रीष्म अवकाश से पहले मामले में बहस समाप्त करने का प्रयास करेगी।

केस : अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) 5154/2024

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