Home Chandigarh राज्य ने अमृतपाल सिंह को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने...

राज्य ने अमृतपाल सिंह को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने में मदद की: पंजाब सरकार ने हाइकोर्ट से कहा

28
0
ad here
ads
ads

पंजाब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य ने अमृतपाल सिंह को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल करने में मदद की।

गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में है।

यह देखते हुए कि याचिका में की गई प्रार्थनाओं का पहले ही अनुपालन किया जा चुका है, जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा कि याचिका “निष्फल” होगी।

ad here
ads

पंजाब के डी.ए.जी. अर्जुन श्योराण ने न्यायालय को सूचित किया,

“09.05.2024 को बंदी द्वारा नामांकन प्रपत्रों के दो सेट तथा अन्य कागजी कार्य भरे गए तथा हस्ताक्षरित किए गए। बंदी को 09.05.2024 को डिब्रूगढ़ केन्द्रीय कारागार में अपने प्रस्तावक तथा अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी गई।”

श्योराण ने कहा,

“डिब्रूगढ़ केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक बंदी को उम्मीदवार के लिए बुक 2023 सहित कानून के प्रावधानों के अनुसार शपथ दिलाएंगे तथा शपथ प्राप्ति प्रमाण-पत्र जारी करेंगे तथा शपथ का मूल प्रपत्र रिटर्निंग अधिकारी, 03- खडूर साहब, (पंजाब) को भेजेंगे। बंदी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, जब भी अनुरोध किया जाएगा, शपथ दिलाई जाएगी।”

अप्रैल 2023 में ‘वारिस पंजाब दे’ के प्रमुख अमृतपाल सिंह को NSA Act के अंतर्गत गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया तथा उसके पश्चात मार्च में जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर द्वारा उनके विरुद्ध दूसरा हिरासत आदेश पारित किया गया।

डिब्रूगढ़ जेल में बंद सिंह पंजाब के श्री खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया कि 8 मई को पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी तरनतारन को पत्र लिखकर निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई करने और याचिकाकर्ता को चुनाव लड़ने में मदद करने को कहा था।

हालांकि, आज तक पंजाब राज्य और जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर ने जानबूझकर कोई और निर्देश जारी नहीं किया है ताकि देरी हो और यह सुनिश्चित हो सके कि याचिकाकर्ता लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल न कर पाए।

सिंह ने राज्य केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की कि उन्हें सात दिन के लिए रिहा किया जाए या उनके लिए नामांकन पत्र भरने, चुनाव एजेंटों/अधिकृत उम्मीदवारों की नियुक्ति और श्री खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से 2024 का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरने के लिए आवश्यक सभी अन्य कागजी कार्रवाई की व्यवस्था की जाए।

केस टाइटल- अमृतपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य

ad here
ads
Previous articleरेत परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना राज्य का कर्तव्य: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट
Next articleਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 12 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ; ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here