स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए नीति सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के क्रियान्वयन पर न्यायालय के आदेश की कथित रूप से अवहेलना करने के लिए हरियाणा के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई।
बाल क्रांति ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव, परिवहन आयुक्त और अन्य शीर्ष अधिकारी हाइकोर्ट के निर्देश के बाद नीति में तैयार किए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार हैं।
याचिका में कहा गया कि अन्य जनहित याचिका में संयुक्त परिवहन आयुक्त, हरियाणा ने स्टेटस रिपोर्ट दायर की कि सुरक्षित स्कूल वाहन नीति 2014 को ठीक से लागू किया जा रहा है और स्कूल बसों के साथ-साथ अन्य वाहनों की अधिकारियों द्वारा नियमित जांच की जाती है और यदि किसी भी अधिकारी की ओर से कोई ढिलाई पाई जाती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आगे कहा गया कि स्कूल बसों की नियमित जांच के लिए टीमें गठित की गई।
यह कहा गया कि सभी संबंधित अधिकारी और अवमाननाकर्ता आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने उचित कर्तव्यों का पालन नहीं करते हुए घटना में समान रूप से भाग लिया।
केस टाइटल- बाल क्रांति ट्रस्ट बनाम नवदीप सिंह विर्क, आईपीएस, हरियाणा सरकार के प्रमुख सचिव और अन्य।