केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है वह प्रत्येक श्रेणी के स्कूलों में आवश्यक खेल के मैदान और आवश्यकतानुसार निकटवर्ती सुविधाओं को निर्धारित करते हुए दिशानिर्देश तैयार करे।
“शिक्षा का अधिकार बच्चों का मौलिक अधिकार है। शिक्षा में खेल और अन्य पाठ्येतर गतिविधियां शामिल हैं। यदि स्कूलों में खेलों के लिए कोई उपयुक्त खेल का मैदान नहीं है, जैसा कि केरल शिक्षा नियम (केईआर) में प्रदान किया गया है तो सरकार को उन स्कूलों को बंद करने सहित कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।”
अदालत ने कहा कि एक बार दिशानिर्देश जारी होने के बाद शैक्षिक अधिकारी इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद अनुपालन करने में विफल रहने वाले स्कूलों को बंद करने का भी निर्देश दिया।
पैरेंट टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और गवर्नमेंट वेलफेयर लोअर प्राइमरी स्कूल, थेवयूर साउथ, पथानामथिट्टा के प्रबंध समिति सदस्य द्वारा स्कूल के मैदान में वर्षा जल संचयन टैंक बनाने के जिला पंचायत के फैसले को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई।
अदालत ने निर्देश दिया कि ये दिशानिर्देश निर्णय प्राप्त होने की तारीख से चार महीने के भीतर तैयार किए जाने हैं।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला,
“स्कूल के खेल के मैदान बच्चे के सीखने के माहौल का अनिवार्य हिस्सा हैं, जो खेलने के लिए सुरक्षित और मजेदार जगह प्रदान करते हैं। खेल के मैदान बच्चों को उनके शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और कल्पनाशील कौशल विकसित करने में मदद कर सकते हैं। शिक्षा को कक्षाओं तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए और खेल-कूद सहित पाठ्येतर गतिविधियाँ भी शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए।”