पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने IPS अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया, जो 2022 से लापता नाबालिग लड़की की जांच से संबंधित मामले में न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
“सीनियर पुलिस अधीक्षक स्तर IPS अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के निर्देश को गंभीरता से न ले विशेष रूप से इस याचिका में शामिल मुद्दे के आलोक में, जिसमें एफआईआर नंबर 201, दिनांक 17.08.2022, धारा 363 और 366-ए आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन गुरुहरसहाय, फिरोजपुर में पंजीकृत है और जांच अधिकारी की गंभीरता संदेह के घेरे में है।”
“यह न्यायालय, प्रथम दृष्टया, उचित संदेह से परे संतुष्ट है कि सौम्या मिश्रा, आईपीएस, एसएसपी, फिरोजपुर ने पूरी तरह से मनमौजी आधार पर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने का विकल्प चुनकर जानबूझकर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया।”
“न्यायालय के आदेशों या वचनों का पालन न करना, जहां पुलिस प्रशासन का उच्च स्तर जानबूझकर और स्वेच्छा से उनका पालन करने में विफल रहता है या मना करता है, न्यायालय का अनादर करके न्याय प्रशासन के लिए जोखिम पैदा करता है। इस तरह का गैर-अनुपालन न्यायालय के अधिकार के सार को कमजोर करता है और कानून के शासन को खतरा पहुंचाता है।”
बयानों को सुनने के बाद न्यायालय ने कहा,
“गुरु, एएजी, पंजाब द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण, जिसमें सौम्या मिश्रा, आईपीएस, सीनियर पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर की इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असहायता दर्शाई गई है, किसी भी तरह से विश्वसनीय नहीं है।”
किसी भी मामले में मिश्रा को इस न्यायालय के समक्ष छूट के लिए आवेदन करना चाहिए था लेकिन ऐसा करने के बजाय, अधिकारी ने जानबूझकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का अनादर किया।
“मिश्रा का आचरण प्रथम दृष्टया इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.04.2024 के आदेश के तहत जारी निर्देशों का अनादर करने के लिए उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(सी) के अनुसार आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने का मामला बनाता है।”
मामले को 29 मई के लिए स्थगित करते हुए न्यायालय ने एसएसपी को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
न्यायाधीश ने रजिस्ट्री को इस आदेश की कॉपी पुलिस महानिदेशक, पंजाब के साथ-साथ गृह सचिव, पंजाब को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने का भी निर्देश दिया।