Home Chandigarh पुलिस द्वारा आदेश का पालन न करना न्यायालय के अधिकार को कमजोर...

पुलिस द्वारा आदेश का पालन न करना न्यायालय के अधिकार को कमजोर करता है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने लापता नाबालिग लड़की के मामले की जांच के लिए दायर याचिका में IPS अधिकारी को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

27
0
ad here
ads
ads

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने IPS अधिकारी को अवमानना ​​नोटिस जारी किया, जो 2022 से लापता नाबालिग लड़की की जांच से संबंधित मामले में न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,

“सीनियर पुलिस अधीक्षक स्तर IPS अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के निर्देश को गंभीरता से न ले विशेष रूप से इस याचिका में शामिल मुद्दे के आलोक में, जिसमें एफआईआर नंबर 201, दिनांक 17.08.2022, धारा 363 और 366-ए आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन गुरुहरसहाय, फिरोजपुर में पंजीकृत है और जांच अधिकारी की गंभीरता संदेह के घेरे में है।”

ad here
ads
न्यायालय ने कहा,

“यह न्यायालय, प्रथम दृष्टया, उचित संदेह से परे संतुष्ट है कि सौम्या मिश्रा, आईपीएस, एसएसपी, फिरोजपुर ने पूरी तरह से मनमौजी आधार पर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने का विकल्प चुनकर जानबूझकर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया।”

जस्टिस मौदगिल ने इस बात पर प्रकाश डाला,

“न्यायालय के आदेशों या वचनों का पालन न करना, जहां पुलिस प्रशासन का उच्च स्तर जानबूझकर और स्वेच्छा से उनका पालन करने में विफल रहता है या मना करता है, न्यायालय का अनादर करके न्याय प्रशासन के लिए जोखिम पैदा करता है। इस तरह का गैर-अनुपालन न्यायालय के अधिकार के सार को कमजोर करता है और कानून के शासन को खतरा पहुंचाता है।”

ये टिप्पणियां एक मामले में जांच की मांग करने वाली याचिका के जवाब में आईं, जिसमें अगस्त, 2022 से नाबालिग लड़की लापता है। इससे पहले, न्यायालय ने कहा कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत जांच की स्थिति रिपोर्ट असंतोषजनक है, क्योंकि जांच के दौरान उठाए गए प्रभावी कदमों के बारे में न्यायालय में उपस्थित अधिकारी द्वारा कोई उचित औचित्य नहीं दिया गया। न्यायालय ने सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) को स्टेटस रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने को कहा था। हालांकि वर्तमान कार्यवाही में उनकी ओर से केवल स्टेटस रिपोर्ट ही दाखिल की गई थी।

राज्य के वकील ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति में गड़बड़ी की आशंका के कारण एसएसपी ने अपने थाने में रहना उचित समझा और उनकी ओर से फिरोजपुर के पुलिस अधीक्षक (जांच) रणधीर कुमार को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नियुक्त किया।

बयानों को सुनने के बाद न्यायालय ने कहा,

“गुरु, एएजी, पंजाब द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण, जिसमें सौम्या मिश्रा, आईपीएस, सीनियर पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर की इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असहायता दर्शाई गई है, किसी भी तरह से विश्वसनीय नहीं है।”

फिरोजपुर में पुलिस अधीक्षक स्तर का अन्य अधिकारी है, जिसे मिश्रा ने न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए उनकी जगह पर नियुक्त किया, अन्यथा उन्हें उस स्थान पर ड्यूटी सौंपी जा सकती थी, जहां कानून व्यवस्था की गड़बड़ी की आशंका थी।

किसी भी मामले में मिश्रा को इस न्यायालय के समक्ष छूट के लिए आवेदन करना चाहिए था लेकिन ऐसा करने के बजाय, अधिकारी ने जानबूझकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का अनादर किया।

उपर्युक्त के आलोक में जस्टिस मौदगिल ने कहा,

“मिश्रा का आचरण प्रथम दृष्टया इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.04.2024 के आदेश के तहत जारी निर्देशों का अनादर करने के लिए उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 2(सी) के अनुसार आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने का मामला बनाता है।”

मामले को 29 मई के लिए स्थगित करते हुए न्यायालय ने एसएसपी को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

न्यायाधीश ने रजिस्ट्री को इस आदेश की कॉपी पुलिस महानिदेशक, पंजाब के साथ-साथ गृह सचिव, पंजाब को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने का भी निर्देश दिया।

केस टाइटल: राजिंदर कुमार बनाम पंजाब राज्य और अन्य

ad here
ads
Previous articleबिना किसी वैध कारण के कर्मचारी को मूल स्थान से नए स्थान पर ट्रांसफर करना अनुचित: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट
Next articleउड़ीसा हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका के लिए ‘Online RTI Portal’ लॉन्च किया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here