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पंजाब में काले जादू के बहाने मासूमों को बहलाने-फुसलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य से जवाब मांगा

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में काले जादू के बहाने लोगों को बहला-फुसलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा।

जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने राज्य को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 15 जुलाई के लिए तय की।

पंजाब के निवासियों ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि बठिंडा और मोहाली समेत कई जिलों में कुछ खास लोग काला जादू करते हैं।

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वे खुलेआम घोषणा करते हैं कि वे दूसरों को नुकसान पहुंचाकर और मासूम, अनपढ़ लोगों को बहला-फुसलाकर उनसे पैसे ऐंठकर अपनी तांत्रिक शक्ति की मदद से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

आरोप है कि कई लोग सोशल मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वे काले जादू से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और अपने अवैध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्दोष लोगों को लुभा सकते हैं।

याचिका में कहा गया कि यह भारत के संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि अनुच्छेद 25 सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

याचिकाकर्ता राज्य अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश चाहते हैं, जो काले जादू के बहाने निर्दोष लोगों को लुभा रहे हैं और अवैध लक्ष्यों को प्राप्त करने और नकली धार्मिक समारोहों के माध्यम से पैसा कमाने के लिए उनकी धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ करके अशिक्षित ग्रामीण ग्रामीणों का शोषण कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता के वकील- एस.एल. चंद्र शेखर

केस टाइटल- बलदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य।

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