पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वह एक वकील के कार्य एवं आचरण पर नजर रखना सुनिश्चित करें जिस पर एक व्हाट्सएप ग्रुप पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट करने का आरोप है।
“इस आदेश की एक कॉपी पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष को भी भेजी जाए साथ ही निर्देश दिया जाए कि इसे आरोपी की व्यक्तिगत फाइल में रखा जाए। पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष वर्तमान याचिकाकर्ता के कृत्य एवं आचरण पर भी नजर रखेंगे और यदि याचिकाकर्ता द्वारा भविष्य में कोई ऐसा ही अपराध किया जाता है, तो उसके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।”
पेशे से वकील प्रीतपाल सिंह संघा पर पंजाब के होशियारपुर में आईपीसी की धारा 153-ए, 295-ए, 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अशोक सरीन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि संघा ने हिंदू समुदाय की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपमानजनक और अपमानजनक मैसेज पोस्ट किया था।
केस टाइटल- प्रीतपालजीत सिंह संघ बनाम पंजाब राज्य और अन्य