यह मानते हुए कि एक दोषी कैदी को शादी करने का अधिकार है, मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक कैदी को 15 दिनों की आपातकालीन छुट्टी आवश्यक सुरक्षा के साथ उसकी शादी के लिए मंजूर की। अदालत ने 3 जनवरी 2025 को यह आदेश पारित किया, जिससे कैदी अपनी शादी संपन्न कर सके, जो 15 जनवरी 2025 को होने वाली थी। कोर्ट ने कहा, “हमें इस सिद्धांत के समर्थन में किसी मिसाल की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है कि एक दोषी कैदी को भी विवाह करने का अधिकार है। कानूनी नियम इस अधिकार को मान्यता देता है। तमिलनाडु सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस रूल्स, 1982 के नियम 6 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि आपातकालीन अवकाश न केवल कैदी के पुत्र, पुत्री, सगे भाई या सगी बहन की शादी के लिए दिया जा सकता है, बल्कि स्वयं कैदी की शादी के लिए भी दिया जा सकता है।”
जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस आर. पूर्णिमा की खंडपीठ ने तमिलनाडु सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस रूल्स, 1982 के Rule 6 पर भरोसा किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी कैदी को आपातकालीन अवकाश दिया जा सकता है उसके पिता, माता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, सगे भाई या सगी बहन की मृत्यु या गंभीर बीमारी के मामले में, या कैदी स्वयं, उसके पुत्र, पुत्री, सगे भाई या सगी बहन की शादी में शामिल होने के लिए। इसके अलावा, गर्भवती महिला कैदी को जेल के बाहर प्रसव के लिए भी यह अवकाश दिया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा कि जब नियम स्पष्ट रूप से अवकाश देने का प्रावधान करता है, तो न्यायालय इस प्रकार के अनुरोधों को अस्वीकार नहीं कर सकता। अदालत ने कुछ न्यायालयों, जैसे यूनाइटेड किंगडम, में अपनाई गई उस प्रथा से असहमति जताई, जहां आजीवन कारावास पाए कैदियों को विवाह का अधिकार नहीं दिया जाता। कोर्ट ने कहा, “हमें इस बात की जानकारी है कि कुछ न्यायालयों (उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम) में आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों को विवाह का अधिकार नहीं दिया जाता। ऐसे प्रतिबंध कुछ मामलों में तर्कसंगत हो सकते हैं। लेकिन जब प्रासंगिक कानूनी नियम विभिन्न श्रेणियों के कैदियों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता, तो अदालत को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब स्वयं कानूनी नियम इसकी अनुमति देता है, तो जजों को इसका विपरीत निर्णय नहीं देना चाहिए।”
कोर्ट ने इस बात से सहमति जताई कि विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार एक मानवाधिकार है। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर संधि (International Covenant on Civil and Political Rights) के अनुच्छेद 23(2) में इस अधिकार की पुष्टि की गई है। इसके अलावा, 1948 के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र (UDHR) के अनुच्छेद 16(1) में भी यह अधिकार प्रदान किया गया है, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।
अनुच्छेद 16(1) के अनुसार, पूर्ण आयु प्राप्त पुरुष और महिलाएं, बिना किसी भेदभाव (जाति, राष्ट्रीयता या धर्म के आधार पर) के विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार रखते हैं। कोर्ट रेजिना बेगम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनका बेटा मार्गोथ अली तिरुचिरापल्ली (त्रिची) केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। अदालत को बताया गया कि एक महिला ने उससे विवाह करने की इच्छा जताई है और यह शादी दरगाह में संपन्न होनी थी, जिसके लिए 25 दिनों के सामान्य अवकाश की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के पुत्र को 23 अप्रैल 2022 को दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई थी, और उसने 2 साल 7 महीने जेल में पूरे कर लिए थे। चूंकि उसने 3 साल पूरे नहीं किए थे, इसलिए उसकी सामान्य अवकाश की अर्जी खारिज कर दी गई। इसके बाद, उसकी मां ने हाईकोर्ट का रुख किया और अस्वीकृति आदेश को रद्द करने तथा सामान्य अवकाश देने की मांग की। कोर्ट ने यह नोट किया कि जेल नियमों में स्वयं यह प्रावधान है कि ऐसे मामलों में आपातकालीन अवकाश दिया जा सकता है। इसके बाद, कोर्ट ने त्रिची केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह मार्गोथ अली को 15 दिनों का आपातकालीन अवकाश आवश्यक सुरक्षा (एस्कॉर्ट) के साथ प्रदान करें, जो सादे कपड़ों में होंगे। इसके साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मां को यह प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि उनके बेटे का विवाह निर्दिष्ट स्थान और समय पर संपन्न होना तय है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा कर्मियों का खर्च दोषी की जेल में हुई कमाई से काटा जाएगा और छुट्टी के दौरान दोषी को जेल मैनुअल के नियमों का पालन करना होगा।