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दिल्ली कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में BJP सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को टाला

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दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न मामले में BJP सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश टाल दिया।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत ने कहा कि आदेश अब 10 मई को सुनाया जाएगा, क्योंकि आदेश में कुछ अंतिम बदलाव किए जाने हैं और यह आज तैयार नहीं है।

पिछले महीने, जज ने मामले में आगे की जांच करने और आरोप तय करने पर और दलीलें पेश करने की मांग करने वाली सिंह की अर्जी खारिज कर दी थी। उन्होंने दावा किया कि वह संबंधित तारीख पर भारत में नहीं थे।

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सिंह इस मामले में सह-अभियुक्त विनोद तोमर, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव हैं, उनके साथ जमानत पर बाहर हैं।

दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 354, 354ए, 354डी और 506(1) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। हालांकि, नाबालिग पहलवान द्वारा सिंह के खिलाफ दर्ज POCSO मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की गई।

BJP विधायक पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यौन उत्पीड़न की कथित घटनाएं 2016 और 2019 के बीच डब्ल्यूएफआई कार्यालय, सिंह के आधिकारिक आवास और विदेश में भी हुईं।

केस टाइटल: राज्य बनाम बृज भूषण सिंह एवं अन्य

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