पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट इस्तीफे पर लिखावट को सत्यापित करने में प्रबंधन की विफलता के कारण एक अनपढ़ महिला कर्मचारी की बर्खास्तगी के फैसले को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ का उल्लंघन माना।
जस्टिस संजय वशिष्ठ की सिंगल जज बेंच ने कहा, चूंकि प्रबंधन इस्तीफे और स्वीकृति दस्तावेजों की प्रामाणिकता के समर्थन में कोई गवाह पेश करने में विफल रहा, इसलिए उसे महिला कर्मचार को बहाल करने या उसे तीन लाख रुपये एकमुश्त मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है।
केस टाइटल: एम/एस क्रिएटिव एज मेन्स वियर प्राइवेट लिमिटेड बनाम पीठासीन अधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण-कमलबोर कोर्ट और अन्य।
केस नंबर: CWP-17499-2018