सीजीएसटी एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिन की सुनवाई समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत से अंतरिम रिहाई पर आदेश शुक्रवार को पारित किया जा सकता है।
“जहां तक अंतरिम आदेश आदि का सवाल है, हम शुक्रवार को वह आदेश पारित कर सकते हैं।”
जज, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ में बैठे थे, जब उठने से पहले उन्होंने राजू से जीएसटी बैच में अपनी दलीलें शुरू करने के लिए कहा। यह सोचकर कि केजरीवाल का मामला कल सूचीबद्ध है, राजू ने कहा, “कल, केजरीवाल हैं…”।
गौरतलब है कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ 21 मार्च को ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। पिछली तारीख पर अंतरिम जमानत के सवाल पर लगभग एक घंटे तक दलीलें सुनी गईं (जिससे AAP प्रमुख को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए को सक्षम बनाया जा सके), लेकिन निष्कर्ष नहीं निकाल सके।
एसजी मेहता ने भी इस पहलू पर अदालत को संबोधित करते हुए तर्क दिया कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आप प्रमुख को रिहा करने से समाज में गलत संदेश जाएगा और आम आदमी का मनोबल गिरेगा।
केस टाइटल: अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 5154/2024